भारत का राष्ट्रपति व उनकी शक्तियां
. अनुच्छेद 52 मैं यह कहां गया है की भारत का एक राष्ट्रपति होगा
राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुख्य होता है ।
. राष्ट्रपति की योग्यताएं:-
. भारत का नागरिक होना चाहिए।
. न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
. लोक सभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए।
.राष्ट्रपति का चुनाव:-
. राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है।
.अनुच्छेद54के अनुसार राष्ट्रपतिका निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें निम्न शामिल होते है:-
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य+
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य+
राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
राष्ट्रपति की शक्तियां-
. राष्ट्रपति निम्न प्रकार की नियुक्ति करता है। -
. प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
. वह सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है।
. राष्ट्रपति संसद का अभिन्नअंग होता है ।संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है।
.नोट-राष्ट्रपति का वेतन 5लाख रुपये है।
-राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां-
.राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद352
राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356
वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रकिया- राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है।
.राष्ट्रपति पद के लिए अब तक 15 चुनाव सम्पन्न हुए है।
वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद थे।
प्रथम महिला राष्ट्रपति-श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो13वे नम्बर की राष्ट्रपति थी।
नोट-राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
.राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौपता है।
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